कॉलेजों को बीए-बीकॉम और बीएससी की उत्तर पुस्तिका 28 दिसंबर तक करना है जमा, फिर शुरू होगा मूल्यांकन
आंटी केस में फंसाने की धमकी देकर जिम ट्रेनर से तीन लाख मांगे, एनसीबी के दो सिपाही, ड्राइवर गिरफ्तार
पंचकुइया गोदाम परिसर का मुख्य द्वार सील करने पर हंगामा, चक्काजाम
विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ कोरोना पॉजिटिव
आशा की किरण लिए हमउम्रों के बीच पहुंचे प्रभात चटर्जी
इंदौर से चलेगी रामायण ट्रेन, ले जाएगी अयोध्या
इंदौर में दोहरा हत्याकांड : पापा शराब पीकर आए थे, मम्मी सो रही थी, प्रेमी को बुलाकर दोनों को मरवा दियाIndore Bureau - vaidikpostnews.com 29-Jun-2019 06:25 pm
भोपाल. मध्यप्रदेश के इंदौर में निगम अफसर की बैट से पिटाई करने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को जमानत मिल गई। इंदौर कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने भोपाल की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस कोर्ट में मध्यप्रदेश के विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई होती है। आकाश की ओर से शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने इंदौर से केस से जुड़े दस्तावेज मंगवाने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था।