कारोबार

स्कूल बसों को बीआरटीएस की बस लेन में चलने की अनुमति देने वाली अर्जी खारिज

Indore Bureau - vaidikpostnews.com 12-Jul-2019 11:38 am

इंदौर. बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने वाली बसों को बीआरटीएस की बस लेन में चलने की अनुमति देने वाली अर्जी हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। बीआरटीएस के खिलाफ दायर जनहित याचिका में इंटरविन एप्लीकेशन दायर करते हुए स्कूल बस को एम्बुलेंस की तरह अनुमति देने की मांग की गई थी।
गुरुवार को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के समक्ष इस जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इंटरविन एप्लीकेशन में उल्लेख किया गया था कि मात्र 50 हजार लोगों के लिए एबी रोड के 44 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि बची हुई जगह पर रोजाना डेढ़ लाख लोग गुजर रहे हैैं।
रोजाना सुबह दफ्तर, दुकान जाते वक्त और रात को लौटते वक्त हर चौराहे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग रहा है। दोपहर में स्कूल बसें भी रेंगती हुई चल रही है। जिन बच्चों को दो बजे घर पहुंचना है वह ढाई से लेकर पौने तीन बजे तक घर पहुुंच रहे हैं। बायपास पर भी अंडर पास इतने हो गए हैं कि वहां से भी गुजरना मुश्किल होता है।
हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। एक एप्लीकेशन बीआरटीएस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के लिए भी गई थी। वह एप्लीकेशन भी कोर्ट ने खारिज कर दी।

ताज़ा खबर

अपना इंदौर