राजनीति

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत देते हुए एनआईए कोर्ट ने कहा- हमारे पास चुनाव लड़ने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

Indore Bureau - vaidikpostnews.com 24-Apr-2019 04:55 pm

भोपाल. मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
एनआईए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "जारी चुनावों में, अदालत के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी चुनाव लड़ने से रोक सके। यह तय करना निर्वाचन अधिकारियों का काम है। कोर्ट आरोपी नंबर एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है।”
शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है।
इस पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है।

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